महर्षि विद्या मंदिर स्कूल ने वर्ष 2022-23 से 2024-25 के बीच छात्रों से अतिरिक्त फीस वसूली थी, जो कि जिला स्तर पर निर्धारित फीस से अधिक थी। इस पर जिला शिक्षा अधिकारी (डीईओ) एसके नेमा ने आदेश दिया है कि स्कूल को अभिभावकों को 84 लाख 30 हजार रुपए की राशि लौटानी होगी।
डीईओ ने बताया कि 1017 छात्रों की अतिरिक्त वसूली की गई राशि वापस की जानी है। इसके साथ ही, कक्षा नर्सरी से कक्षा 8वीं तक के 718 छात्रों के लिए फेक आईएसबीएन वाली पुस्तकों की राशि, जो कि 15 लाख 58 हजार रुपए है, भी लौटानी होगी। यह राशि 30 दिनों के भीतर वापस करनी होगी।
इसके अलावा, जिला समिति द्वारा विद्यालय प्रबंधन पर अधिनियम एवं विभिन्न नियमों के उल्लंघन के फलस्वरूप 2 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है, जिसे 15 दिनों के भीतर आयुक्त लोक शिक्षण संचालनालय भोपाल के खाते में जमा करना होगा।