सुप्रीम कोर्ट ने सभी राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों को निर्देश दिया है कि वे स्कूली बच्चों की सुरक्षा के लिए केंद्र सरकार द्वारा जारी गाइडलाइंस को लागू करें। ये दिशानिर्देश अक्टूबर 2021 में जारी किए गए थे और इनमें स्टाफ का वेरिफिकेशन, सीसीटीवी निगरानी, अभिभावकों की बैठकें और नियमित जांच शामिल हैं। जस्टिस बीवी नागरत्ना और जस्टिस एन कोटिश्वर सिंह की पीठ ने इस आदेश का पालन सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग (एनसीपीसीआर) को सौंपी है।